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केंद्र सरकार द्वारा देश के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं और महिलाओं को स्थायी स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की शुरुआत की गई थी। यह योजना व्यापार, और सर्विस सेक्टर में अपना व्यापार शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत बेरोजगार युवाओ को अपना खुद के रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रू से लेकर 25 लाख रु तक का  लोन  सरकार उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा और योजना के तहत आवेदन करने के लिए भी अनुमति है।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में आवेदन करने के लिए आवेदन कर्ता के परिवार की मासिक आय रू 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) पीएमईजीपी (PMEGP LOAN YOJANA) यानी प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम एक बिजनेस लोन से जुड़ा हुआ सब्सिडी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सुक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का प्रसार राष्ट्रीय स्तर तक करने के लिए खादी ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) नोडल एजेंसी है। राज्यों के स्तर पर इस योजना का अनुपालन KVIC/KVIB एवं जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जाता है।