प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है | Prime Minister ’s Employment Generation Programme Useful in hindi

केंद्र सरकार द्वारा देश के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं और महिलाओं को स्थायी स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की शुरुआत की गई थी। यह योजना व्यापार, और सर्विस सेक्टर में अपना व्यापार शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत बेरोजगार युवाओ को अपना खुद के रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रू से लेकर 25 लाख रु तक का  लोन (Unemployed youth provided loans ranging from Rs 10 to Rs 25 Lakh to start their own employment) सरकार उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा और योजना के तहत आवेदन करने के लिए भी अनुमति है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) पीएमईजीपी (PMEGP LOAN YOJANA) यानी प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम एक बिजनेस लोन से जुड़ा हुआ सब्सिडी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सुक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का प्रसार राष्ट्रीय स्तर तक करने के लिए खादी ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) नोडल एजेंसी है। राज्यों के स्तर पर इस योजना का अनुपालन KVIC/KVIB एवं जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जाता है।

जानकारी के लिए आपको बता दें। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1880 के तहत कोई भी व्यक्ति पंजीकृत किसी भी संस्थान को पीएमईजीपी (PMEGP) के तहत सहायता के लिए पात्र माना जा सकता है। कोई आवेदन किसी योजना के तहत आवेदन करने के बाद लोन लेते हैं तब उनके वर्ग के अनुसार लोन की धनराशि पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य | PMEGP Programme Purpose in hindi

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य हैं कि देश के बेरोजगार युवाओं और युवतियों को ऋण प्रदान किया जाएगा । जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इससे देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम किया जाएगा। इसी कारण सरकार द्धारा PMEGP LOAN योजना का आरंभ किया गया हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2021 की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से ध्यान से पढ़े –

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष के कम होनी चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए।

आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए ।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कम से कम 8 वीं पास होना आवश्यक हैं ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में आवेदन करने के लिए आवेदन कर्ता के परिवार की मासिक आय रू 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

आनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक, उत्तर पूर्वी राज्य के लोग, महिलाएं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को इस योजना में कुछ छूट के प्रदान की जाती है ।

आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान (नेशनलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन) द्धारा भुगतान के लिए डिफाल्ट घोषित नहीं होना चाहिए ।

आवेदनकर्ता के पास अनिवार्य रूप से आधार कार्ड होना आवश्यक है।

आप के पास आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सााइज फोटो तथा मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

जिसने सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया है उसे योजना के तहत पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

यदि पहले किसी सब्सिडी योजना का लाभ लिया है तब पात्र नहीं है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2021 में सब्सिडी

PMEGP LOAN YOJANA

शहरी क्षेत्र में ओपन कैटेगरी के लोगों को 15% की सब्सिडी दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र में ओपन कैटेगरी के लोगों को 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

SC, ST और  OBC, Ex Serviceman को ग्रामीण विभाग में 35% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

शहरी भाग में उधम शुरू करने के लिए 25% की सब्सिडी दी जाएगी।

PM रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2021 योजना में बदलाव

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 45 वर्ष कर दी गई है।

योजना के तहत शैक्षिक योग्यता 10 वीं से कक्षा से घटाकर 8 वीं कक्षा तक कर दी गई है।

त की अधिकतम सीमा भी 1 लाख रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. तक कर दी गई है ।

योजना कृषि और संबद्ध गतिविधियों को कवर करेगी और प्रत्यक्ष कृषि कार्यों को शामिल करेगी, जैसे खाद और इसकी खरीद, फसल उगाना, आदि ।

प्रति समूह को अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं ।

भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाई गई है।

PM रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP LOAN) योजना 2021 के तहत आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए STEP को FOLLOW करे-

FIRST STEP –

सर्वप्रथम आवेदक को इस दिए गए लिंक पर  https://www.kviconline.gov.in/ पर क्लिक करना होगा । और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद OFFICIAL WEBSITE का होम पेज खुल जायेगा ।

 
PMEGP OFFICIAL PAGE
PMEGP OFFICIAL PAGE

होम पेज पर आपको PMEGP का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस PMEGP ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । और आपके सामने NEXT PAGE खुल जायेगा ।

pmegp portal
PMEGP PORTAL PAGE

इस पेज पर आपको PMEGP PORTAL का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें –

PMEGP PAGE
PMEGP

PMEGP PORTAL ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ONLINE APPLICATION FORM FOR INDIVIDUAL  के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । क्लिक करने के बाद आपको यह पेज ओपन हो जायेगा ।

 

ONLINE APPLICATION FORM FOR INDIVIDUAL

इसके पश्चात् PMEGP ONLINE APPLICATION FOR INDIVIDUAL APPLICANT का पेज खुल जायेगा । रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें । आवेदन के अंतिम तौर पर SAVE APPLICANT DATA को CLICK करने बाद, आवेदक आईडी और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा |

SECOND STEP –

SAVE APPLICANT DATA को CLICK करने के बाद इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें ।

फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको नजदीकी KVIC/KVIB/DIC में जाकर जमा करें ।

इसके बाद आपकों चुने हुए नोडल एजेंसी के द्बारा साक्षात्कार प्रक्रिया होगी ।

यदि आपके प्रोजेक्ट को चुना जाता हैं तो यह बैंक में भेज दिया जायेगा ।

यदि आपके प्रोजेक्ट को चुना जाता हैं तो यह बैंक में भेज दिया जायेगा ।

बैंक में भेजने से पहले आपको सारे आवश्यक दस्तावेज को जमा कराने होंगे ।

बैंक आवेदन को संशोधित करेगा और आपके प्रोजेक्ट स्थान का निरिक्षण किया जायेगा ।

निरिक्षण करने के बाद बैंक आपको ऋृण लेने हेतु मंजूरी प्रदान करेंगा ।

जैसे ही आपको मंजूरी मिलेगी तब जहाँ से आपने साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू किया था वही पर सबमिट करेंगा ।

सबमिट करने के बाद आप EDP प्रशिक्षण प्राप्त करें ।

EDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को नोडल और बैंक में जमा कराना होंगा ।

इस तरह से आपकी सब्सिडी सरकार द्बारा बैंक में भेज दी जायेगी ।

Non-individual के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

PMEGP PAGE
PMEGP PORTAL

PMEGP PORTAL ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको PMEGP Online Application for Non-Individual के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । क्लिक करने के बाद आपको यह पेज ओपन हो जायेगा ।

NONPMEGPORTAL

आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार चयन करना होगा।

जैसे ही आप यह चयन करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।

आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।

इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

इस प्रकार आप की आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) फीडबैक देने की प्रक्रिया –

PMEGP PAGE
FEEDBACK FORM FOR APPLICANT

होम पेज पर आपको FEEDBACK FORM FOR APPLICANT इस लिंक पर क्लिक करना होगा ।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा ।

FEEDBACK PAGE
FEEDBACK FORM

इस नया पेज ओपन होने के बाद आपको USER ID और PASSWORD भर कर लॉग इन कर लेना हैं।

लॉग इन करने के बाद आपके सामने फीडबैक फॉर्म ओपन हो जायेगा ।

अपना फीडबैक फॉर्म को ध्यान पूर्वक लिखें।

उसके बाद आपकों सबमिट बटन को क्लिक कर देना । फीडबैक फॉर्म सबमिट हो जायेगा

CONCLUSION | निष्कर्ष

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य हैं कि देश के बेरोजगार युवाओं और युवतियों को ऋण प्रदान किया जाएगा । जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इससे देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम किया जाएगा। इसी कारण सरकार द्धारा PMEGP LOAN योजना का आरंभ किया गया हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।

FAQ (Frequently asked questions on PMEGP scheme)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. पीएमईजीपी (PMEGP) के तहत अधिकतम परियोजना लागत कितनी है?

उ. निर्माण इकाई के लिए रु.25.00 लाख और सेवा इकाई के लिए रु.10.00 लाख 

प्र. क्या भूमि की लागत में परियोजना लागत शामिल है?

उ. नहीं।

प्र. लाभार्थी कौन हैं?

उ. व्यक्तिगत उद्यमी, संस्थान, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट ।

प्र. लाभार्थी को अपना आवेदन/परियोजना कहां जमा करनी है?

उ. लाभार्थी अपना आवेदन/परियोजना kvic की वेबसाइट www.kvic.org.in/kviconline.gov.in/pmegpeportal पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के कार्यालय पतों की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 

प्र. आयु सीमा क्या है?

उ. 18 वर्ष से अधिक का कोई भी वयस्क लाभार्थी पीएमईजीपी (PMEGP) के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र है।

 

प्र. परियोजना के मुख्य मानदंड क्या हैं?

 उ. इसे ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र परियोजना के लिए), प्रति व्यक्ति निवेश, स्वयं का योगदान, नकारात्मक सूची और इकाई नई होनी चाहिए के मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

प्र. क्या ईडीपी (EDP) प्रशिक्षण अनिवार्य है?

उ. पीएमईजीपी (PMEGP) पोर्टल के माध्यम से एमएम दावे से पहले, परियोजना लागत के लिए 10 कार्य दिवसों का ईडीपी प्रशिक्षण 5.00 लाख से अधिक और परियोजना लागत 5.00 लाख तक के लिए 6 कार्य दिवस प्रशिक्षण लाभार्थी को अनिवार्य है।

 

प्र. परियोजना की तैयारी में लाभार्थी के लिए हेल्पलाइन क्या है?

उ. 30 मॉडल प्रोजेक्ट kvic.org.in वेबसाइट पर अपलोड किए गए ।

 

प्र. क्या कोई उद्यमी एक से अधिक प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर सकता है?

उ. नहीं ।

प्र. परिवार की परिभाषा क्या है ?

उ०- पति और पत्नी।

प्रश्न: ईडीपी (EDP) शुरू करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उपलब्ध हैं?

उ०- आरएसईटीआई/रुडसेटिस के 582 प्रशिक्षण केंद्रों सहित ईडीपी प्रशिक्षण केंद्रों की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है kvic.org.in

 

प्रश्न: सरकार के लिए लॉक इन पीरियड क्या है? सब्सिडी?

उ०- 3 साल।

 

नोट :-      प्यारे दोस्तो आज इस आर्टिकल में मैंने आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) बारे में आवश्यक जानकारी दी हैं। आशा हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आयी होगी।आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएँ।

इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

 

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